- सुप्रीम कोर्ट ने NEET री-एग्जाम से जुड़े छात्रों की एक नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया
- छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड न कर पाने और वेबसाइट की खराब सिस्टम की शिकायत की थी
- CJI सूर्यकांत ने कहा कि NEET मामलों की सुनवाई पहले से गठित जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच कर रही है
NEET री-एग्जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों की एक अलग याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. छात्रों का कहना है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है. CJI सूर्यकांत ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि इन सब चीजों के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल हो रहा है. CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि NEET मामलों की सुनवाई एक अलग बेंच कर रही है और वे ही इस पर सुनवाई करेंगे जब वे बैठेंगे.
छात्रों ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET पेपर से जुड़े सभी मामले पहले से ही जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्टेड हैं. NEET उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने CJI सूर्यकांत के सामने यह मामला उठाया. छात्रों की मांग थी कि इस मामले को तुरंत सुना जाए. इस पर सीजेआई ने कहा कि NEET से जुड़े सभी मामले जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने जाएंगे. इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है.
छात्रों की ओर से वकील ने दी यह दलील
इसके बाद एक और वकील ने करीब 1600 NEET उम्मीदवारों से जुड़ी एक याचिका का जिक्र किया और कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही संबंधित कार्यवाही के कारण छात्र बहुत ज्यादा दबाव और चिंता में हैं. वकील अदील अहमद ने कोर्ट में कहा, 'पेपर लीक वगैरह की खबरों की वजह से छात्र बहुत ज्यादा दबाव में हैं और कल दिल्ली हाई कोर्ट में भी कहा गया था कि पेपर लीक हुए हैं.
वकील ने 21 जून के री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि कुछ छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ को ऐसे एडमिट कार्ड मिल रहे हैं जिनमें अलग-अलग एग्जाम सेंटर दिखाए गए हैं.
हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को मानने से इनकार कर दिया. सीजेआई ने कहा कि इन सब चीजों के लिए न्यायिक मंचों का इस्तेमाल हो रहा है. ये मामले जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हैं. ये सभी बातें वहीं उठाई जाएंगी.
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