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This Article is From May 20, 2022

‘रोड रेज’ मामले में दोषी नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में करेंगे सरेंडर

सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और फिर सिद्धू को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई.

‘रोड रेज’ मामले में दोषी नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में करेंगे सरेंडर
सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे.
चंडीगढ़:

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के ‘रोड रेज' मामले में आज पटियाला की एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिद्धू को इस मामले में एक साल की कारावास की सजा सुनाई है.

बताया जाता है कि सिद्धू सुबह साढ़े 10 बजे सरेंडर करेंगे. सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इसको लेकर अपने ज्योतिषी से सलाह ली है. वहीं पटियाला में सेशन कोर्ट जज सजा का वारंट मिलने के बाद पुलिस को निर्देश जारी करेंगे. फिर पुलिस जाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी.

पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा कि सिद्धू सुबह में अदालत पहुंचेंगे. उन्होंने पार्टी समर्थकों से भी अदालत परिसर पहुंचने का आग्रह किया है. उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर भी गुरुवार रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर अमृतसर से पटियाला पहुंचीं.

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वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘‘कानून का सम्मान करूंगा''

बता दें कि लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी.

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शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और फिर सिद्धू को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई.

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मोहम्मद ग़ज़ाली
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