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नाना पाटेकर की अप्राकृतिक मौत? गोवा पुलिस ने दर्ज किया UD का मामला

अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद गोवा की पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. उनका गुरुवार को गोवा में निधन हुआ था.

नाना पाटेकर की अप्राकृतिक मौत? गोवा पुलिस ने दर्ज किया UD का मामला
नाना पाटेकर की मौत के बाद पणजी पुलिस ने दर्ज किया UD का मामला
  • नाना पाटेकर की मौत के बाद पणजी पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है.
  • गुरुवार को पणजी में नाना पाटेकर की सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर मौत हुई थी.
  • इस घटना के बाद पणजी पुलिस ने BNSS की धारा-194 के तहत मामला दर्ज किया है.

जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया. पुणे के डोंजे गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन के बाद गोवा की पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक्टर नाना पाटेकर को डोना पाउला के ओशन पार्क स्थित उनके घर से बांबोलिम के मणिपाल हॉस्पिटल मृत अवस्था में लाया गया था. मामला दर्ज होने के बाद अब पीएसआई नितिन नाइक की देखरेख में इस मामले की जांच की जा रही है.

मामले की जांच करेगी गोवा पुलिस

गोवा की पणजी पुलिस इस मामले में सर्तकता से आगे बढ़ रही है. फिलहाल पुलिस मौत की परिस्थितियों और वजह की जांच कर रही है, अगर मौत प्राकृतिक पाई जाती है, तो केस को उसी आधार पर बंद किया जा सकता है. लेकिन अगर कोई गड़बड़ी या अन्य संदिग्ध परिस्थितियां सामने आती हैं, तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. नाना पाटेकर की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक और पणजी के मणिपाल अस्पताल अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी. लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसे एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया बताया जा रहा है. 

क्यों दर्ज किया गया मामला

डॉक्टरों के मुताबिक नाना पाटेकर को जब अस्पताल लाया गया तब वे मृत हो चुके थे. नियमानुसार जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया जाता है. तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस को सूचित करना होता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे 'मेडिको-लीगल केस' और अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज कर पोस्टमॉर्टम कराया जाता है. इसी के तहत यह मामला दर्ज हुआ है. बता दें कि दरअसल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला तब दर्ज किया जाता है. जब किसी ऐसे व्यक्ति की अचानक मौत हुई हो जो किसी लंबी बीमारी से नहीं जूझ रहा हो और अस्पताल के बाहर हो. इसी धारा के तहत नाना पाटेकर की मौत के बाद मामला दर्ज हुआ है. 

ये वीडियो देखिए

मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक नाना पाटेकर का निधन सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर हुआ था. घटना के वक्त नाना के साथ घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था. उनके दोस्त और केयरटेकर ही मौजूद थे. 

पुणे में हुआ अंतिम संस्कार

पणजी में मौत के बाद नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को गुरुवार को पुणे लाया गया, जहां डोंजे गांव में रात में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी. उनके निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में हैं, सभी नाना पाटेकर को याद करके उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहे हैं. 

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