अब अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं है
नई दिल्ली:
- समुद्र तट, उद्यान, पार्क खुले रहेंगे
- सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खुले रहेंगे
- सभी पर्यटन स्थल जिनमें टिकट लगता है, खुले रहेंगे
- स्पा 50% क्षमता के साथ चालू रह सकते हैं
- ब्यूटी सैलून और हेयर कटिंग सैलून भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रहेंगे
- नाइट कर्फ्यू (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच) को हटा लिया गया है
- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या की कोई सीमा नहीं
- शादियों में खुले मैदान और बैंक्वेट हॉल की क्षमता के 25% तक मेहमान या 200 में से जो भी कम हो
- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मनोरंजन/थीम पार्क चालू रहेंगे
- स्विमिंग पूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे
- रेस्टोरेंट, थिएटर, नाट्यगृह 50 फीसदी क्षमता पर खुलेंगे
- भजन और अन्य सभी स्थानीय, सांस्कृतिक और लोक मनोरंजन कार्यक्रमों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी
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