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This Article is From Jul 07, 2022

मोहम्मद जुबैर ने जमानत के लिए किया SC का रुख, कहा- जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां

Mohammed Zubair Case: पत्रकार मोहम्मद जु़बैर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा और साधुओं को 'नफरत फैलाने वाले' कहने के बाद चर्चा में आए थे.

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. फैक्ट चेकर के वकील की ओर से गुरुवार को अर्जेंट बेल के लिए याचिका दाखिल किया गया है. याचिका में बताया गया है कि जुबैर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी मामले को कल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हैं. हालांकि, ये सीजेआई की मंजूरी के अधीन हैं. 

बता दें कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. इसके पहले एक जून को हिंदू संत-महात्माओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) एम पी सिंह ने बीते सोमवार को बताया था कि सीतापुर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ खैराबाद में दर्ज एक मामले में पेशी वारंट जारी किया था और उसे आज सीतापुर अदालत में पेश किया गया. एएसपी ने कहा था कि अब जिला पुलिस ने पुलिस हिरासत के लिए अदालत में आवेदन किया है और अदालत के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगी. एएसपी ने दिल्ली पुलिस को सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

गौरतलब है कि पत्रकार मोहम्मद जु़बैर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा और साधुओं को 'नफरत फैलाने वाले' कहने के बाद चर्चा में आए थे. उन्होंने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता का वीडियो साझा किया था जिसके बाद बवाल मच गया था. 

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