अहमदाबाद:
अपने एक मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे की अनुमति नहीं देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज नहीं होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी।
हालांकि कोर्ट ने करोड़ों के घोटालों के आरोपी मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी और राज्य सरकार को झटका देते हुए सोलंकी के मामले से जुड़े कागजात राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपने के लिए कहा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वह सोलंकी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने के कैबिनेट के फैसले से जुड़े तमाम दस्तावेज राज्यपाल को मुहैया कराएं, और उसके बाद राज्यपाल फैसला करेंगी कि कैबिनेट का फैसला मंजूर किया जाए या खारिज।
हालांकि कोर्ट ने करोड़ों के घोटालों के आरोपी मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी और राज्य सरकार को झटका देते हुए सोलंकी के मामले से जुड़े कागजात राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपने के लिए कहा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वह सोलंकी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने के कैबिनेट के फैसले से जुड़े तमाम दस्तावेज राज्यपाल को मुहैया कराएं, और उसके बाद राज्यपाल फैसला करेंगी कि कैबिनेट का फैसला मंजूर किया जाए या खारिज।
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