ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की FIR को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है. इस पर CJI जस्टिस एन वी रमना ने जुबैर की वकील से कहा कि वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मेंशन करें, जहां पहले से ही मामले की सुनवाई हो रही है. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने CJI से कहा था कि मामले की आज ही सुनवाई की जाए.
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है. जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में कुल छह FIR दर्ज हैं.
जुबैर ने अपनी याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का भी विरोध किया है. यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है.
जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है जबकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मामले में जमानत दी थी.
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