मेरठ के ड्रम केस मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मौत की सजा सुना दिया है. अब सौरभ की मां रेणु देवी ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है. मां ने कहा, "हमें इंसाफ मिल गया. हम फैसले से संतुष्ट हैं. न्याय देने के लिए कोर्ट का आभार है."
रेणु देवी ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं कि उन दोनों को मौत की सजा मिली है. हमें वह इंसाफ मिला जिसकी हम तलाश कर रहे थे. हम अपने वकीलों, साथियों और स्टाफ के बहुत शुक्रगुजार हैं. हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनके एहसानमंद रहेंगे. जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जहां तक बड़ी बेटी की बात है, अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने पास रखेंगे."
#WATCH | Meerut, UP: Saurabh Rajput's mother, Renu Devi, says, "We feel very good; we are deeply satisfied that both of them have been sentenced to death. We received the justice we were seeking. We are extremely grateful to our lawyers, associates, and staff; we will always thank them and remain indebted to them. We have nothing to do with the daughter who is in jail. As for the elder daughter—if her maternal grandparents hand her over to us without any conditions, we will keep her with us."
— ANI (@ANI) October 14, 2026
क्या था नीला ड्रम केस?
मेरठ का चर्चित‘नीला ड्रम केस' मार्च 2025 में सामने आया था, जब मर्चेंट नेवी में काम कर चुके सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनका शव घर में रखे एक नीले प्लास्टिक ड्रम से बरामद हुआ. पुलिस जांच में आरोप लगा कि सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की हत्या की और सबूत छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिया. अब इसमें ही दोनों को सजा मिल गई है.
पुलिस की जांच के अनुसार, हत्या 3 मार्च 2025 को की गई थी. आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए ड्रम में सीमेंट, रेत और अन्य सामग्री भी डाली ताकि बदबू न फैले और अपराध का पता न चल सके. हत्या के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे. करीब दो हफ्ते बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
शव को नीले ड्रम में छिपाने की वजह से यह मामला पूरे देश में‘नीला ड्रम हत्याकांड' के नाम से चर्चा में आया. लंबी सुनवाई, 22 से अधिक गवाहों और कई सबूतों के आधार पर मेरठ की अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया.
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