मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है. मप्र विधानसभा में पार्टी के तीनों उम्मीदवार- रजनीश अग्रवाल, महेश केवट और तरुण चुग जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे. इस जीत के साथ ही मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई हैं.
इधर, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को रद्द किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 जून को सुनवाई करेगा. इस मामले में शीर्ष अदालत ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार शर्मा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई 12 जून के लिए निर्धारित की है.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया
मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. उन्होंने अदालत से कहा कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 जून है और यदि मामले पर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो उम्मीदवार को अगले छह वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है. वहीं, रिटर्निंग अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया.
रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती
मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए इसे गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताया है. याचिका में अदालत से इस फैसले को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की भी मांग की गई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 12 जून को होगी. फिलहाल परिणाम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. भाजपा की आपत्तियों के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था. आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना में लंबित एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी थी. हालांकि, नटराजन ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है. उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है.
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