दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मीडिया को उन्हें 'महाठग' या 'कॉनमैन' कहने से बचना चाहिए. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि इस कोर्ट की अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर इस तरह के निषेधात्मक निर्देशों में व्यावहारिक सीमा है.
अदालत ने साथ ही कहा कि यह उल्लेख करना उचित होगा कि सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के संबंध में मीडिया रिपोर्ट में विवरण हो सकता है और जो कुछ भी सार्वजनिक डोमेन के भीतर हो. इसके अलावा अभियुक्त के खिलाफ किसी भी पूर्वकल्पित धारणा या विवरण से बचा जाना चाहिए.
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसने कोर्ट से मांग की थी कि अदालत एक निर्देश जारी करे कि उसे “महाठग” नाम से नहीं पुकारा जाए. सुकेश का कहना था कि उसे अभी तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है. ऐसे में उसे महाठग कहना उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचाता है.
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