- केरल की अदालत ने अभिनेता दिलीप को 2017 में एक अभिनेत्री के अपहरण और बलात्कार के मामले में बरी कर दिया.
- अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष दिलीप की संलिप्तता साबित करने में असफल रहा है. वहीं 6 अन्य को दोषी पाया गया.
- अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 को अपहरण कर लिया गया था और दो घंटे तक उनका यौन उत्पीड़न किया गया.
केरल की एक अदालत ने 2017 में कोच्चि में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में मलयालम फिल्मों के अभिनेता दिलीप को सोमवार को बरी कर दिया. हालांकि, अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ ‘पल्सर सुनी' सहित छह अन्य लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इस मामले में अभिनेता के अलावा तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया. यह फैसला एर्नाकुलम की प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने सुनाया. इस मामले में उन्होंने 25 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी.
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया. आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती अभिनेत्री की कार में घुसकर दो घंटे तक कथित रूप से छेड़छाड़ की और बाद में एक व्यस्त इलाके में भाग निकले.
यौन उत्पीड़न मामले में यह थे 10 आरोपी
मुकदमे का सामना करने वाले दस आरोपियों में सुनील एनएस उर्फ ‘पल्सर सुनी', मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वी.पी., सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, अभिनेता दिलीप (असली नाम पी. गोपालकृष्णन), सनिल कुमार उर्फ मेस्थरी सनिल और शरत शामिल थे.
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और अप्रैल 2017 में सात लोगों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर किया.
जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी सुनी ने कथित तौर पर जेल से दिलीप को एक पत्र भेजा था, जिसके बाद 10 जुलाई 2017 को अभिनेता को गिरफ्तार किया गया. दिलीप को सात अक्टूबर 2017 को जमानत मिल गई थी.
आठ साल लंबी चली कानूनी लड़ाई
फैसला फरवरी 2017 में एक प्रमुख मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और उत्पीड़न के बाद करीब आठ साल से चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है. मलयालम और तमिल दोनों फिल्म उद्योगों में काम कर चुकी इस अभिनेत्री का 17 फरवरी की रात को कुछ लोगों ने उनकी कार में अपहरण कर लिया था और दो घंटे तक उनका यौन शोषण किया गया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए थे.
दिलीप पर लगाए गए थे ये आरोप
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि यह अपराध एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था, जिसमें अभिनेता दिलीप पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. अक्टूबर में अभियोजन पक्ष ने उन पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया था. हालांकि इस दौरान अभिनेता ने लगातार खुद को बेगुनाह बताया था.
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