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This Article is From Nov 07, 2021

मध्यप्रदेश : कॉल पर तीन बार तलाक बोलकर बीवी को छोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला

महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके वालों से दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे और यह मांग पूरी न किए जाने के चलते उसके शौहर ने उसे फोन कॉल पर तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया.

मध्यप्रदेश : कॉल पर तीन बार तलाक बोलकर बीवी को छोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला
मध्यप्रदेशः पति ने फोन कॉल पर पत्नी को तीन बाल तलाक बोलकर छोड़ा. (प्रतीकात्म तस्वीर)
इंदौर:

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर फोन कॉल के जरिये पत्नी को तीन तलाक (तलाक-उल-बिद्दत) (Triple Talaq) देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोपों में उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने रविवार को बताया कि 32 वर्षीय महिला ने शनिवार रात दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उसके शौहर आस मोहम्मद खान ने 21 सितंबर को उसे फोन कॉल पर ​"तलाक, तलाक, तलाक" बोलकर कहा कि दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म माना जाए.

उन्होंने बताया, ‘‘महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके वालों से दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे और यह मांग पूरी न किए जाने के चलते उसके शौहर ने उसे फोन कॉल पर तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया.''

वर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला का मायका इंदौर में है, जबकि उसका ससुराल उत्तरप्रदेश के हापुड़ जिले में है. उन्होंने बताया, "महिला के मायके वालों ने उसके पति को इंदौर में फ्लैट भी दिलवा दिया था और वह अपने पति के साथ इंदौर में ही रह रही थी."

थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019, भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता) और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

वर्मा ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है. इस कानून में दोषी के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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