मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट तामीली में लापरवाही के आरोप में छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिये. पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे स्वयं 19 अप्रैल तक वॉरंट की तामीली कराएं. हाईकोर्ट के अगले आदेश तक विनायक वर्मा निलंबित रहेंगे. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने जारी किया है.
दरअसल, 28 मार्च को हाईकोर्ट ने NHAI अधिकारी के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी करने के निर्देश दिए थे. वॉरंट तामील कराने की जिम्मेदारी छिंदवाड़ा एसपी को दी थी. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसपी की ओर से पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का तबादला हो गया है, इसलिए वॉरंट तामील नहीं हो पाया.
दरअसल, छिंदवाड़ा में बस स्टैंड से चार फाटक रोड पर एनएचएआई ने तुलसी रामायण संस्कृति मंडल की करीब 1254 वर्गफुट जमीन अधिग्रहीत की थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा ने बताया कि इसमें से 618 वर्गफुट का मुआवजा नहीं दिया था. वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने मुआवजा देने के निर्देश दिए थे.
जब कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई. पिछली कई पेशियों से जवाब नहीं आने पर 28 मार्च को कोर्ट ने एनएचएआई के खिलाफ वॉरंट जारी करने के निर्देश दिए थे.
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