कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी दी है. गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट (Raebareli Lok Sabha Seat) से शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया. गांधी द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए संपत्ति और देनदारी के ब्योरे के मुताबिक कांग्रेस नेता के पास नौ करोड़ 24 लाख 59 हजार 264 रुपये की अचल संपत्ति है. इसमें तीन करोड़ 81 लाख 33 हजार 572 रुपये के शेयर, 26 लाख 25 हजार 157 रुपये बैंक बैलेंस और 15 लाख 21 हजार 740 रुपये के गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने अपने पास 11 करोड़ 15 लाख दो हजार 598 रुपए की मौजूदा बाजार मूल्य की अचल संपत्ति होने की भी जानकारी दी है. इसमें खुद खरीदी हुई नौ करोड़ चार लाख 89 हजार रुपये की संपत्ति और दो करोड़ 10 लाख 13 हजार 598 रुपए की विरासत में मिली संपत्ति शामिल है.
गांधी ने बताया कि उनके पास 55 हजार रुपए नकद और 49 लाख 79 हजार 184 रुपए की देनदारी है. पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में उनकी सालाना आमदनी एक करोड़ दो लाख 78 हजार 680 रुपए थी.
राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की डिग्री हासिल की है. उन्होंने फ्लोरिडा के रोलिन्स कॉलेज से बैचलर आफ आर्ट्स की डिग्री ली है.
राहुल गांधी के पास कोई वाहन नहीं
राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनके पास कोई मोटर कार या अन्य वाहन नहीं है लेकिन उन पर 49 लाख 79 हजार 184 रुपये की देनदारी है.
अचल संपत्तियों में नयी दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में लगभग 3.778 एकड़ की कृषि भूमि शामिल है जो उनकी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा की संयुक्त रूप से है. इसके अलावा गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर्स में 5,838 वर्ग फुट का व्यावसायिक अपार्टमेंट (कार्यालय स्थल) है.
ये है राहुल गांधी की आय का स्रोत
कांग्रेस सांसद ने घोषणा की है कि उनकी आय का स्रोत सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, लाभांश और म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ है.
उन्होंने 2022-23 के लिए अपनी कुल आय एक करोड़ दो लाख 78 हजार 680 रुपये घोषित की है, जबकि 2021-22 में यह एक करोड़ 31 लाख चार हजार 970 रुपये थी.
18 मामले दर्ज होने की दी जानकारी
कांग्रेस नेता ने देश भर के विभिन्न राज्यों में अपने खिलाफ 18 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है. उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें मार्च 2023 में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा 'मोदी समाज' के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयान के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.
उन्होंने कहा कि गुजरात के सूरत में प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपील दायर की गई है और यह लंबित है.
हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने चार अगस्त 2023 को इस सजा पर रोक लगा दी थी.
ये भी पढ़ें :
* Exclusive : राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली को क्यों चुना? राजीव शुक्ला ने बताई अंदर की बात
* "मोदी हताश, घबराए हुए हैं..." : सोनिया और राहुल गांधी के बारे में PM मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार
* राहुल गांधी को घेरने की भाजपा ने तय की रणनीति, रायबरेली सहित देश भर में पूछेगी ये सवाल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं