केंद्र सरकार की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) से निकासी की सीमा तय करने से जमाकर्ता आशंकित हैं. इन जमाकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक टीएन मनोहरन ने कहा कि बैंक के पास जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने को लेकर पर्याप्त धन उपलब्ध है. मनोहरन ने कहा कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वस्त करना है कि उनकी जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस इंडिया के साथ विलय तेजी से पूरा होने की उम्मीद है. मनोहरन ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के पास 20,000 करोड़ रुपये का जमा धन है जबकि उसने 17,000 करोड़ रुपये कर्ज दे रखे हैं.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी चेयरमैन टी न मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है.आरबीआई ने संकट में फंसे निजी क्षेत्र के बैंक के निदेशक मंडल को हटाने के बाद प्रशासक की नियुक्ति की. बैंक पर लेन-देन को लेकर पाबंदी लगायी गयी है और प्रति खाता 25,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की गई है. मनोहरन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें भरोसा है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया के साथ विलय 16 दिसंबर, 2020 से पहले हो जाएगा. प्रशासक ने कहा, ‘‘उनकी पहली प्राथमिकता जमाकर्ताओं को आश्वस्त करना है कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने को लेकर पर्याप्त नकदी है.'' लक्ष्मी विलास बैंक के पास 20,000 करोड़ रुपये जमा है जबकि उसने 17,000 करोड़ रुपये कर्ज दे रखा है.आरबीआई विलय को लेकर अंतिम मसौदा 20 नवंबर को जारी करेगा.
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के बैंक लक्ष्मीविलास बैंक से निकासी की सीमा (Withdrawal Limit) तय कर दी है. ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से रोजाना अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई थी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपये से अधिक की निकासी कर सकेंगे.
लक्ष्मी विलास बैंक से 16 दिसंबर तक केवल 25 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे ग्राहक
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं