बिहार के खान सर उर्फ फैसल खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. पटना जिला कोर्ट ने फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पटना जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान खान सर ने खुद को बेकसूर बताया. खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा, "गोली आत्मरक्षा में चलाई गई. किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था." खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी.
ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर खान सर के गार्ड द्वारा की गई फायरिंग के मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है. फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी. पुलिस खान सर को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थी. लेकिन पटना कोर्ट से अब खान सर को बड़ी राहत मिल गई है.
खान सर की गिरफ्तारी के लिए दौड़ रही थी पुलिस
पटना में कोचिंग सेंटर पर हुए विवाद मामले में पुलिस खान सर की तलाश में जुटी हुई थी, पुलिस की एक टीम खान सर की गिरफ्तारी के लिए दौड़ रही थी. इस बीच खान सर की तरफ से पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई. खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और अन्य लोगों पर खान सर के स्टाफ ने केस दर्ज कराया है. इसके बाद खान सर पर भी केस दर्ज हुआ है. अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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कोचिंग सेंटर पर हुए हमले को लेकर खान सर की तरफ से की गई शिकायत के बाद अन्य कोचिंग संचालक रौशन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. खान सर ने फायरिंग का दावा किया था लेकिन मामले की जांच के निष्कर्षों और बरामद हथियारों के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ उकसाने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने सुरक्षा मानकों को लेकर खान सर के कोचिंग और अस्पताल को नोटिस जारी किया है. अगर तय समय में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाता है ,तो कार्रवाई हो सकती है.
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