- पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में खान सर को पटना जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है
- पचना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तार पर फिलहाल रोक लगा दी है
- वकील अरविंद कुमारने कोर्ट से कहा, "गोली आत्मरक्षा में चलाई गई. किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था"
पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिली है. पटना जिला कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खान सर को पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करेगी क्यों कि अदालत ने उनको अरेस्ट करने पर रोक लगा दी है. खान सर यानी कि फैसल खान फिलहाल जेल नहीं जाएंगे.वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है. अब वह कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी. बेल पर सुनवाई जारी रहेंगी. 10 जून को खान सर के दोनों गार्ड पर भी सुनवाई होनी होनी है. खान सर के मामले में केस डायरी आने के बाद जमानत पर सुनवाई होगी.
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पटना जिला अदालत में हुई. खान सर की तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर पेश हुए. खान सर के वकील ने कोर्ट से कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई. किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था.
जानिए कोर्ट में क्या क्या हुआ?
-जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. खान सर की तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने पैरवी की. लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत का विरोध किया.
-राजेश कुमार: खान सर के गार्ड ने इरादतन फायरिंग की. एक गार्ड प्रदीप कुमार को हथियार उनकी सुरक्षा के लिए मिला था. क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई थी. अपनी सुरक्षा के लिए मिले हथियार से वे खान सर की सुरक्षा कर रहे हैं. राजेश कुमार ने कहा कि एक गार्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है.
-खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि खान सर ने गार्ड खुद से नहीं रखे हैं, एजेंसी ने यह गार्ड दिए हैं. इसलिए खान सर के पास इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी नहीं है.
-राजेश कुमार ने यह भी कहा कि खान सर पर भी पहले से एक मामला दर्ज है. वे पहले भी कानून व्यवस्था भंग कर चुके हैं.
-इस पर अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि वह आंदोलन से जुड़ा मामला था. वे किसी अपराध में शामिल नहीं थे. उस मामले का निष्पादन हो चुका है.
खान सर की गिरफ्तारी पर पटना कोर्ट से रोक
गौरतलब है कि खान सर ने सोमवार को पटना जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. ये याचिका उनकी तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने दायर की थी. उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना वजह ही खान सर के खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी गई हैं. उन्होंने कहा कि लाइइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने पर आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता. उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष की संतुष्टि के लिए फैसल खान उर्फ खान सर पर FIR दर्ज की गई है.
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में दर्ज हुई थी FIR
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद पिछले मंगलवार से चर्चा में है. खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी और उनके बयान के बाद फैसल खान पर भी FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी, लेकिन अब तक खान सर का कुछ भी पता नहीं चल सका है. अब तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. हालांकि कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी है. वहीं ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद जेल में हैं.
वकील ने लगाया खान सर को फंसाने का आरोप
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने पहले ही कह दिया था कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे. खान सर के स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इसीलिए खान सर के खिलाफ बदले की भावना के तहत FIR दर्ज की गई है. उनका दावा है कि गार्ड्स ने हवाई फायरिंग सुरक्षा के लिए की थी. इसमें कोई घायल नहीं हुआ था. लेकिन खान सर को फंसाने और उनको बदनाम करने के लिए FIR में उनका नाम शामिल किया गया है. खान सर के वकील अरविंद कुमार ने सोमवार को पटना जिला कोर्ट में एंटीस्पेट्री बेल फाइल की थी. जहां से उनको राहत मिल गई है.
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