पटना कोचिंग विवाद में खान सर यानी कि फैसल खान जेल जाएंगे या फिर उनको बेल मिल जाएगी, ये आज साफ हो जाएगा. खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है. इसके बाद ही बेल या जेल की स्थिति साफ हो पाएगी. खान खार के छात्र चाहते हैं कि उनको जमानत मिल जाए. वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी उनको जेल भेजने की मांग कर रहे हैं. हजारों छात्र रौशन आनन्द की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं. वे हाथों की तख्तियां लिए नारेबाजी करने में जुटे हैं. उनका आरोप है कि पटना पुलिस पर खान सर को संरक्षण दे रही है.
खान सर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई
खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. ये याचिका उनकी तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने दायर की थी. उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना वजह ही खान सर के खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी गई हैं. उन्होंने कहा कि लाइइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने पर आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता. उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष की संतुष्टि के लिए फैसल खान उर्फ खान सर पर FIR दर्ज की गई है.
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में दर्ज हुई थी FIR
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद पिछले मंगलवार से चर्चा में है. खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी और उनके बयान के बाद फैसल खान पर भी FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी, लेकिन अब तक खान सर का कुछ भी पता नहीं चल सका है. अब तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. हालांकि खान सर की शिकायत के बाद ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद जेल में हैं.
वकील ने लगाया खान सर को फंसाने का आरोप
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने पहले ही कह दिया था कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे. खान सर के स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इसीलिए खान सर के खिलाफ बदले की भावना के तहत FIR दर्ज की गई है. उनका दावा है कि गार्ड्स ने हवाई फायरिंग सुरक्षा के लिए की थी. इसमें कोई घायल नहीं हुआ था. लेकिन खान सर को फंसाने और उनको बदनाम करने के लिए FIR में उनका नाम शामिल किया गया है.
पटना सिविल कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई
खान सर के वकील अरविंद कुमार ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में एंटीस्पेट्री बेल फाइल की. अब उनको अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं ये तो सुनवाई के बाद ही साफ होगा. सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं.
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