नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के जासूसी मामले में नम्बी नारायण को कथित तौर पर फंसाने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों और IB अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसपर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट को आदेश जारी किया है.