कर्नाटक ने तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने लोगों की सेहत के लिए कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
उन्होंने बताया कि 10 अगस्त, 2026 का यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे राज्य में लागू रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फूड सेफ्टी डिवीजन, तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है.
कमिश्नर ने क्या बताया?
अधिकारियों ने कहा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की लीडरशिप में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन वाले दूसरे बैन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को टारगेट करते हुए स्पेशल इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं.
फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर श्रीनिवास. के ने कहा, "फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशन्स, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत मिली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 10-08-2026 का एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है. "
लोगों से क्या है अपील?
डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें बैन तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के बनने, बिकने या बांटने के बारे में पता चले तो वे संबंधित अधिकारियों को बताएं और एक हेल्दी और नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने में अपना सहयोग दें.
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