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This Article is From Jan 27, 2022

महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को मिली जमानत

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस वी मेटिल पाटिल ने 15,000 रुपये की नकद जमानत पर कालीचरण महाराज की रिहाई का आदेश दिया.

महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को मिली जमानत
कालीचरण महाराज को मिली जमानत
ठाणे:

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को ठाणे की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी.  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस वी मेटिल पाटिल ने 15,000 रुपये की नकद जमानत पर कालीचरण महाराज की रिहाई का आदेश दिया.

कालीचरण को पिछले सप्ताह ठाणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरफ्तार किया था. महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था. ठाणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कालीचरण महाराज को यहां की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद उसने जमानत के लिए आवेदन किया था.

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अपने आदेश में, मजिस्ट्रेट ने पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले कालीचरण से कहा कि वह पुलिस को अपना आवासीय पता और संपर्क विवरण प्रदान करे और उसके खिलाफ ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने में दर्ज मामले में पुलिस को सहयोग करे. कालीचरण के वकील पप्पू श्रीराम मोरवाल और समृद्धि धवन पाटिल ने बताया कि जिन घटनाओं के लिए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया था, वे रायपुर और पुणे (एक अन्य घटना से संबंधित) में हुई थीं, न कि ठाणे में. इसलिए उसे ठाणे की जेल में नहीं रखा जाना चाहिए.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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