विज्ञापन
This Article is From Jan 07, 2022

भड़काऊ भाषण मामले में हिंदू धर्म गुरु कालीचरण को पुणे की कोर्ट ने दी जमानत..

कालीचरण के वकील अमोल डांगे ने बताया कि अदालत ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शुक्रवार को जमानत दी और 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

भड़काऊ भाषण मामले में हिंदू धर्म गुरु कालीचरण को पुणे की कोर्ट ने दी जमानत..
पुणे:

महाराष्ट्र स्थित पुणे की अदालत ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण को शुक्रवार को जमानत दे दी.कालीचरण को इस मामले में गुरुवार कोन्यायिक हिरासत में भेजा गया था और इसके बाद उसे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल भेज दिया गया जहां 26 दिसंबर 2021 को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित ‘आपत्तिजनक' भाषा के प्रयोग करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC)की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

कालीचरण के वकील अमोल डांगे ने बताया कि अदालत ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शुक्रवार को जमानत दी और 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि सन 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा आदिलशाही सेनानायक अफजल खान को मार गिराने की याद में 19 दिसंबर को ‘ शिव प्रताप दिन' नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण, हिंदू अघाडी नेता मिलिंद एकबोटे और कैप्टन दिगेंद्र कुमार (अवकाश प्राप्त) के खिलाफ यहां के खडक पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.पुणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से कालीचरण की हिरासत ली थी और मामले में गिरफ्तारी दिखाई थी.

बुल्ली बाई ऐप : नीरज बिश्नोई को अदालत ने सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com