![झारखंड : हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर स्थगन लगाया झारखंड : हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर स्थगन लगाया](https://c.ndtvimg.com/2021-09/ic7j6hag_jharkhand-high-court-650_625x300_01_September_21.jpg?downsize=773:435)
झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court0) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित शाह (Amit Shah) को कथित रूप से बदनाम करने को लेकर दर्ज एक मामले में एक स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किये गए नोटिस पर स्थगन लगा दिया है. न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने चार फरवरी को रांची में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी की पेशी के लिए जारी नोटिस पर स्थगन लगा दिया.
गांधी को रांची में नवीन झा नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था.
झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गांधी ने अपने एक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह को बदनाम किया है.
गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चाईबासा में अपनी एक जनसभा में शाह के विरूद्ध कुछ टिप्पणियां की थीं.
मजिस्ट्रेट अदालत से पेशी का नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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