एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दारुस्सलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिजाब और मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के अनुरूप नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए अपील की कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे समय रहते आवश्यक फॉर्म भरकर अपने नाम शामिल कराएं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में AIMIM कार्यालय लोगों की मदद के लिए खुला है.
हिजाब मामले पर जताई असहमति
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें हिजाब पहनकर स्कूल जाने के मुद्दे पर निर्णय दिया गया. उन्होंने कहा '...आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है. एक लड़की हिजाब पहनकर स्कूल जा रही थी और अदालत ने कहा कि हिजाब नहीं पहना जा सकता. मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं. आज का यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है. इस्लाम में क्या जरूरी है, यह तय करने वाले आप कौन हैं? ...यह इस्लाम पर हमला है...' ओवैसी ने कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों के खिलाफ मानते हैं.
#WATCH | Hyderabad: While attending the grand Jalsa-e-Rahmatul-lil-Alameen gathering held at the party headquarters in Darussalam, AIMIM President Asaduddin Owaisi said, "...Today, a judgment came from the Allahabad High Court. A girl was wearing a hijab to school, and the Court… pic.twitter.com/LSMu3HtYBg
— ANI (@ANI) August 26, 2026
तेलंगाना में SIR प्रक्रिया पर लोगों को किया जागरूक
ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है और चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'क्या आपको पता है कि तेलंगाना में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया चल रही है? चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है. अब हमारे पास 17 सितंबर तक का समय है. मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब आपको ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) की ओर से नोटिस मिले, तो उसमें सुनवाई की तारीख और समय दिया होगा और आपको उस दिन उपस्थित होना चाहिए. यदि किसी कारणवश आप नहीं जा सकते, तो अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं.'
#WATCH | Hyderabad: While attending the grand Jalsa-e-Rahmatul-lil-Alameen gathering held at the party headquarters in Darussalam, AIMIM President Asaduddin Owaisi said, "Do you know that the SIR (Special Intensive Revision) process is underway in Telangana? ECI released a draft… pic.twitter.com/mCNJpu4r4L
— ANI (@ANI) August 26, 2026
नाम नहीं होने पर क्या करें
ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे चिंता न करें. फॉर्म-6 भरकर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा करें. आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा. जिन लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला था, उनके लिए भी फॉर्म-6 जमा करना अनिवार्य है. इस संबंध में दारुस्सलाम स्थित मजलिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं.'
SIR मुद्दे पर काम करने का दावा
AIMIM प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले ढाई महीने से लगातार इस विषय पर काम कर रही है. उन्होंने कहा, 'देश में यह एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो पिछले ढाई महीने से SIR के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है. दारुस्सलाम स्थित मजलिस कार्यालय में हमने हजारों लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की है. हमने कार्यालय का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से SIR से संबंधित सहायता के लिए समर्पित किया है.'
दस्तावेजों की जानकारी भी दी
ओवैसी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2002 के रिकॉर्ड या पोर्टल में नहीं है, लेकिन उसने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है, तो आवश्यक दस्तावेज उसकी जन्म तिथि पर निर्भर करेंगे. उन्होंने कहा, 'यदि किसी व्यक्ति का नाम 2002 के रिकॉर्ड या पोर्टल में नहीं है, लेकिन उसने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया है, तो आवश्यक दस्तावेज उसकी जन्मतिथि पर निर्भर करेंगे. यदि आपका जन्म 30 जून 1987 से पहले हुआ है, तो आपको 13 दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा. यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो आपको अपना एक दस्तावेज और अपने पिता या माता में से किसी एक का एक दस्तावेज जमा करना होगा.' उन्होंने विभिन्न आयु वर्गों के लिए दस्तावेजों की अलग-अलग आवश्यकताओं की भी जानकारी दी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े बताए
ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 2,64,87,213 मतदाता हैं. इनमें से 60,50,918 को 'अनॉमली' श्रेणी में रखा गया है, जबकि 73,29,235 मतदाताओं को ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) श्रेणी में चिह्नित किया गया है. उन्होंने कहा, 'SIR प्रक्रिया फिलहाल जारी है और चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है. दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए हमारे पास 17 सितंबर तक का समय है. जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में 'अनॉमली' (Anomalies) श्रेणी में हैं, उन्हें ERO की ओर से नोटिस मिलेगा और उन्हें उसका जवाब देना होगा.' उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने नामों की जांच करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सहायता के लिए दारुस्सलाम स्थित मजलिस कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं.
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