पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को केस की सुनवाई करेगी. तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी. फिलहाल पी चिदंबरम सीबीआई के हिरासत में गुरुवार यानी 5 सितंबर तक रहेंगे. कोर्ट में सीबीआई की ओर से बहस कर रहे SG तुषार मेहता ने कहा, पी चिदंबरम जेल नहीं जाना चाहते, लेकिन कानून अपना काम करेगा.'' आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत पर मेहता ने आगे कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इस पर चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, 'अगर ऐसा होता तो कोर्ट इसे खारिज कर देता.'
INX Media Case: पी चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, CBI हिरासत में ही रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री
बता दें कि पी चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा कोर्ट में मौजूद है. तुषार मेहता ने कहा, गिरफ्तारी 21 अगस्त को हुई. सोमवार को शाम साढ़े चार पर इन्होंने कहा कि हम अंतरिम जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं.
चिदंबरम का सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा, कहा- ED को फ्री हैंड नहीं किया जा सकता
सोमवार को पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत नहीं मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी सीबीआई रिमांड मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएं. इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए. उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी. उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए.
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