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क्या मां-बाप के कन्फर्म ट्रेन टिकट पर बेटी या बेटा कर सकते हैं रेलयात्रा, दिवाली पर रेलयात्री जरूर जान लें नियम

कई बार कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक करने के बाद किसी वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ जाती है. ऐसे में ट्रेन टिकट ट्रांसफर का ये नियम आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

क्या मां-बाप के कन्फर्म ट्रेन टिकट पर बेटी या बेटा कर सकते हैं रेलयात्रा, दिवाली पर रेलयात्री जरूर जान लें नियम
Train Ticket Transfer Rules
  • कन्फर्म टिकट परिवार के अन्य सदस्य को 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर आवेदन देकर ट्रांसफर की जा सकती है
  • टिकट ट्रांसफर के लिए पहचान पत्र में खून के रिश्ते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज आवश्यक होता है
  • टिकट ट्रांसफर के लिए कोई फीस नहीं लगती, यह रेलवे की ओर से निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है
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नई दिल्ली:

Diwali Train Ticket Transfer Rules: दिवाली पर घर जाने के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ दिख रही है. स्लीपर और जनरल कोच में तो बहुत मारामारी है. लेकिन अगर आरक्षित श्रेणी के टिकटों की बात करें तो कुछ नियम ऐसे हैं, जो कम ही लोग जानते हैं या कम ही लोग इसका फायदा उठाते हैं. क्या आपको पता है कि आपके नाम से बुक टिकट पर दूसरा भी यात्रा कर सकता है. मसलन, मां के लिए आरक्षित टिकट पर बेटा या बेटी या पिता के टिकट पर पत्नी या उसकी बेटी-बेटा यात्रा कर सकते हैं. यानी जिनसे आपका खून का रिश्ता है, उनके नाम टिकट ट्रांसफर हो सकता है.

रेल यात्री का कन्फर्म ट्रेन टिकट (Confirmed Train Ticket) उस परिवार के किसी और सदस्य को ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए आपको आवेदन देना होता है. आपको ट्रेन के जाने से 24 घंटे पहले तक रिजर्वेशन काउंटर पर रिटेन में एप्लीकेशन देनी होती है. इसमें मूल टिकट और नए रेलयात्री की पहचान पत्र की कॉपी जमा करनी होती है.

''ट्रेन टिकट ट्रांसफर रूल
ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करते हैं. परिवार के सगे संबंधियों को ये टिकट ट्रांसफर करने के लिए उन दोनों की ही पहचान किसी आईडी में मेल खानी चाहिए. जैसे पिता का टिकट बेटे को ट्रांसफर करना है तो उनका ब्लड रिलेशन साबित करने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए.

ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें
रेलवे यात्रा के टिकट का प्रिंटआउट और नए रेलयात्री का पहचान पत्र उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की फोटोकॉपी रख लें. जरूरी नहीं है कि जिस रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट बुक हुआ है, वहीं पर ट्रांसफर होगा. आप किसी भी करीबी रेलवे स्टेशन से ये सुविधा ले सकते हैं. टिकट काउंटर पर ट्रांसफर के लिए लिखित एप्लीकेशन के साथ ये हो जाता है.एक बार टिकट ट्रांसफर के बाद नए यात्री के नाम का नया टिकट जारी हो जाता है. एक बार ही ट्रांसफर रेल टिकट दोबारा नहीं बदल सकता.

ट्रेन टिकट ट्रांसफर का चार्ज
ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने की कोई फीस (Train ticket transfer charges) रेलवे नहीं लेता है. अगर कोई आपसे ऐसा शुल्क मांगता है तो यह गलत है. ये सुविधा रेलवे की ओर से निशुल्क है. आपको सिर्फ 24 घंटे पहले तक चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को आवेदन देना होता है.

दूसरे विकल्प भी मौजूद

  1. सरकारी अधिकारी अपना ट्रेन टिकट कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं.
  2. छात्र अपना टिकट दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर वो एक समूह में यात्रा कर रहे हैं और संस्थान इसकी मान्यता देता हो.
  3. शादी विवाह के समारोह के लिए अगर कोई बड़ा यात्री समूह एक साथ सफर कर रहा हो तो वो भी ऐसा ट्रेन टिकट ट्रांसफर कर सकता है.

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