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This Article is From Apr 04, 2022

जम्मू-कश्मीर: अमशीपुरा मुठभेड़ मामले में सेना ने कैप्टन के खिलाफ शुरू की कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही 

सेना पर आरोप है कि शोपियां के अमशीपुरा में 20 जुलाई 2020 को एक फर्जी मुठभेड़ में तीन लोगों को आतंकवादी बताकर मार डाला गया. जब इसको लेकर हंगामा हुआ तो सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए थे.

जम्मू-कश्मीर: अमशीपुरा मुठभेड़ मामले में सेना ने कैप्टन के खिलाफ शुरू की कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही 
सेना पर आरोप है कि शोपियां के अमशीपुरा में एक फर्जी मुठभेड़ में तीन लोगों को आतंकी बताकर मार डाला गया
श्रीनगर:

भारतीय सेना (Indian Army ने जुलाई 2020 में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के शोपियां के अमशीपुरा में हुई मुठभेड़ (Amshipura Encounter)  मामले में सेना के एक कैप्टन के खिलाफ सामान्य कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी है. श्रीनगर में रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने रविवार को एक बयान में बताया, कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में जुटाए गए साक्ष्य के सारांश के आधार पर कैप्टन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता का संकेत दिया गया है.

पीआरओ ने कहा, "भारतीय सेना संचालन के नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्ध है. मामले पर आगे के अपडेट इस तरह से साझा किए जाएंगे ताकि कानून की उचित प्रक्रिया पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े."

सेना पर आरोप है कि शोपियां के अमशीपुरा में 20 जुलाई 2020 को एक फर्जी मुठभेड़ में तीन लोगों को आतंकवादी बताकर मार डाला गया. जब इसको लेकर हंगामा हुआ तो सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए थे. बाद में सेना को समरी ऑफ एविडेंस के दौरान कुछ और सबूत मिले तो फिर आगे की कार्यवाही की गई. मारे गए तीनो लोग राजौरी के रहने वाले थे.

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