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This Article is From Jul 02, 2025

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी पहल, 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट

सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में काम करता है, तो उसकी प्रोविडेंट फंड (PF) की कटौती भारत में ही होगी, यानी उसे उस विदेशी देश में दोबारा PF नहीं कटवाना पड़ेगा.

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी पहल, 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट
प्रतीकात्मक तस्वीर

सरकार विदेशों में काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा (Social Security) को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, नीदरलैंड समेत कुल 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) साइन किया है. ब्रिटेन ने हाल ही में इस एग्रीमेंट को मंज़ूरी दी है. यही नहीं सरकार अमेरिका के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में भी सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को शामिल कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे.

क्या है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट?

सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में काम करता है, तो उसकी प्रोविडेंट फंड (PF) की कटौती भारत में ही होगी, यानी उसे उस विदेशी देश में दोबारा PF नहीं कटवाना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरी कटौती से राहत मिलेगी. अगर कोई व्यक्ति विदेश में किसी भारतीय कंपनी (या उसकी ब्रांच) में काम कर रहा है, तो उसकी PF कटौती की अधिकतम अवधि 3 साल होगी.

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में भी हमने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके.
 

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