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This Article is From May 20, 2021

आईटीआर दाखिल करने के लिए नया पोर्टल शुरू करेगा आयकर विभाग, रिफंड में होगी आसानी

ITR का नया वेब पोर्टल नये फीचर से लैस होगा और इससे करदाताओं को जल्द रिफंड जारी करने में भी मदद मिलेगी. नए पोर्टल में करदाताओं की सुविधा के लिये कई तरह की सहायता के उपाय भी किए गए हैं.

आईटीआर दाखिल करने के लिए नया पोर्टल शुरू करेगा आयकर विभाग, रिफंड में होगी आसानी
Income Tax Department 7 जून को नया वेब पोर्टल लांच करेगा
नई दिल्ली:

आयकर विभाग (Income Tax Department ) जून की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (E-filing web portal) शुरू करने जा रहा है. इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और अन्य टैक्स संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकेगा. नया वेब पोर्टल नये फीचर से लैस होगा और इससे करदाताओं को जल्द रिफंड जारी करने में भी मदद मिलेगी. नए पोर्टल में करदाताओं की सुविधा के लिये कई तरह की सहायता के उपाय भी किए गए हैं.

आयकर विभाग टैक्सपेयर्स के अनुकूल आयकर रिटर्न भरने के लिये नई वेबससाइट 7 जून को लांच करेगा. मौजूदा वेब पोर्टल को इस दौरान हटा दिया जाएगा. मौजूदा पोर्टल 1 जून से 6 जून तक ‘ब्लैकआउट पीरियड' में रहेगा.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ने करदाताओं से कहा कि अगर कोई जरूरी दस्तावेज जमा करना है या अपलोड अथवा डाउनलोड करना है, उसे एक जून से पहले पूरा कर लें ताकि पोर्टल बंद (एक से छह जून) रहने के दौरान कोई समस्या नहीं हो.

विभाग के ‘सिस्टम' निदेशालय ने बुधवार को सूचित किया कि पुराने पोर्टल... डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग .गॉव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) से नये पोर्टल... डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सगॉव.इन (www.incometaxgov.in) पर जाने का काम पूरा हो गया है और इसे सात जून से चालू कर दिया जाएगा. मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून के लिये करदाताओं और अन्य बाहरी लोगों के लिये उपलब्ध नहीं होगा.

सीबीडीटी ने कहा कि पुराने से नए पोर्टल पर जाने और उसके शुरू होने के दौरान कुछ समय के लिये करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को धीरज रखना चाहिए. इससे करदातओं को कोई समस्या नहीं होगी. विभाग इस अवधि के दौरान किसी तरह के अनुपालन को लेकर कोई समय तय नहीं करेगा. अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें. इस दौरान टैक्सपेयर्स और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित किया जा सकता है. 

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