एनआईए ने यासीन मलिक को मत्युदंड दिए जाने का किया था अनुरोध
नई दिल्ली:
आतंकवादी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अलगावादी नेता को 2 अलग-अलग मामलों में उम्रकैद के साथ-साथ 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया हैं. अदालत ने कहा है कि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों में दोषी ठहराया था.
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत यासीन मलिक को 10 साल जेल और 10,000 रुपये की जुर्माना लगायी गयी है. अगर यासीन मलिक जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
- आईपीसी की धारा 121 के तहत भी उसे आजीवन कारावास की सजा दी गयी है और 10,000 जुर्माना रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आतंकवादी अगर जुमार्ना राशि जमा नहीं करता है तो उसे 6 महीने अधिक जेल में रहने होंगे.यासीन मलिक के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़े आरोप थे, इसमें उसे फांसी भी हो सकती थी.
- IPC की धारा 121A के तहत 10 साल जेल और 10,000 रुपये की जुर्माना की सजा दी गयी है. भुगतान नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त जेल में रहने पड़ेंगे.
- गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 को आईपीसी की धारा 120 बी के साथ ही पढ़ा जाता है - इस मामले में पांच साल जेल और 5,000 रुपये की जुर्माना अभियुक्त को देनी होगी. अगर वो जुर्माने की राशि नहीं देता है तो उसे 3 महीने अधिक जेल में रहने होंगे.इस मामले में अधिकतम उम्रक़ैद की सज़ा थी, अदालत ने यही सज़ा उसे सुनाई है.
- यूएपीए की धारा 15 के साथ आईपीसी की धारा 120बी - 10 साल की जेल और 10,000 रुपये की जुर्माना, मलिक पर लगायी गयी है.
- यूएपीए की धारा 17 के तहत उसे आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जुमार्ने की राशि नहीं देने पर उसे ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
- यूएपीए की धारा 18 के तहत 10 साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त उसे जेल में रहना होगा.
- यूएपीए की धारा 20 के तहत 10 साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माना यासिन मलिक को भरना होगा, जिसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा उसे भुगतनी होगी.
- यूएपीए की धारा 38 के तहत अभियुक्त को पांच साल जेल और 5,000 रुपये जुर्माना दी गयी है. जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह अतिरिक्त उसे जेल में रहना होगा.
- यूएपीए की धारा 39 के तहत आतंकवादी को 5 साल की सजा सुनाई गयी है इसके साथ ही उसे 5 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. अगर जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है तो उसे 3 महीने अतिरिक्त जेल में रहने होंगे.