दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है. राजधानी के AQI में सुधार के बाद CAQM ने दिल्ली-एनसीआर से GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया है. कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन और BS-3 पेट्रोल तथा BS-4 डीज़ल गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध अब हट जाएगा. प्रदूषण के मद्देनज़र CAQM ने चार दिसम्बर को GRAP-3 लागू करने का आदेश जारी किया था. जिसके बाद दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और चारपाहिया LMVs BS-4 डीज़ल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी थी.
गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अनुसार अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के ‘गंभीर' श्रेणी में जाने की संभावना नहीं है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश में कहा कि मौसम संबंधी अनुकूल परिस्थितियों के बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार होने और आगामी दिनों में ‘खराब' से ‘बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है. इसके मद्देनजर जीआरएपी उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चरण-तीन के तहत रोक को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया.
सीएक्यूएम ने यह भी कहा कि निर्माण और तोड़फोड परियोजना स्थल तथा औद्योगिक इकाइयां जिन्हें उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपने संचालन को फिर से शुरू नहीं करेंगे.
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि शनिवार को प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर' स्तर (एक्यूआई 407) तक पहुंच गया था. एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब', 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर' माना जाता है.
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