मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस : धमाके में इस्‍तेमाल बाइक कोर्ट में लाई गई; जज, वकीलों और एक्‍सपर्ट्स ने किया मुआयना

धमाके के लिए जिस एलएमएल फ्रीडम मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी.

मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस : धमाके में इस्‍तेमाल बाइक कोर्ट में लाई गई;  जज, वकीलों और एक्‍सपर्ट्स ने किया मुआयना

मालेगांव बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 के करीब जख्मी हुए थे

मुंबई :

Malegaon blast Case: मालेगांव 2008 बम धमाके की सुनवाई में आज अहम दिन है. धमाके के लिए इस्तेमाल मोटर साइकिल को मंगलवार को कोर्ट में लाया गया है, साथ में एक और यूनिकॉर्न मोटर साइकिल और 5 बाइसाइकिल भी लाई गई हैं. कोर्ट कंपाउंड की तल मंजिल पर खुद जज एके लाहोटी ,  NIA के वकील और आरोपियों के वकील की उपस्थित में फोरेंसिक एक्सपर्ट, गवाहों ने इसका मुआयना किया. गौरतलब है कि धमाके के लिए जिस एलएमएल फ्रीडम मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी.  साध्वी मामले में आरोपी नंबर एक हैं. 29 सितंबर 2008 को हुए इस बम धमाके में जहां छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 के करीब जख्मी हुए थे. 

गौरतलब है कि मालेगांव बम धमाके मामले में NIA ने 31 मई 2016 को नई चार्जशीट फाइल की थी. इसमें रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया. इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा किया गया था. 

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