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फ्लाइट से ला रहे थे 43 करोड़ का गांजा, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने शातिर बदमाशों को ऐसे रंगेहाथों धर लिया

इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चार लोगों को पकड़ा गया है, जो बैंकॉक से फ्लाइट में 43 करोड़ रुपये का नशे का सामान लेकर आ रहे थे. सभी आरोपियों को 7 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 1 बजे अलग-अलग समय पर NDPS एक्ट की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार किया गया.

फ्लाइट से ला रहे थे 43 करोड़ का गांजा, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने शातिर बदमाशों को ऐसे रंगेहाथों धर लिया
  • IGI पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए चार भारतीय यात्रियों से भारी मात्रा में गांजा और विदेशी सिगरेट बरामद की
  • कुल 43 किलो 135 ग्राम गांजा और 76 डंडा गोल्ड फ्लेक ब्रांड की विदेशी सिगरेट जब्त की गई, जिनकी कीमत 43 करोड़
  • आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ धारा 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया
नई दिल्‍ली:

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशे और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे चार भारतीय यात्रियों के पास से भारी मात्रा में गांजा और विदेशी सिगरेट बरामद की है. जानकारी के मुताबिक, ये चारों यात्री 5 जनवरी को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर TG-315 और TG-331 से दिल्ली पहुंचे थे. 6 जनवरी को जब ये यात्री IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी कस्टम अधिकारियों को इन पर शक हुआ. स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर इन्हें रोका गया और इनके सामान को एक्स-रे जांच के लिए भेजा गया.

43 किलो गांजा जब्‍त

कस्‍टम अधिकारियों को जांच के दौरान चार ट्रॉली बैग, दो नीले, एक ग्रे और एक पर्पल रंग के मिले, जिनमें से 36 पॉलीथिन पाउच बरामद किए गए. इन पाउचों में हरे रंग का नशीला पदार्थ भरा हुआ था, जो जांच में  मारिजुआना पाया गया. इस गांजे का कुल वजन करीब 43 किलो 135 ग्राम बताया गया है. इतना ही नहीं, दो अन्य ट्रॉली बैग (एक पीला और एक स्काई ब्लू) से गोल्ड फ्लेक ब्रांड की 76 डंडा विदेशी सिगरेट भी बरामद की गईं. जब इन सभी सामानों की डायग्नोस्टिक जांच की गई, तो शुरुआती जांच में यह गांजा और विदेशी सिगरेट ही पाए गए.

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इन धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज

IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अनुसार, बरामद किए गए नशीले पदार्थ और सिगरेट की कुल अनुमानित कीमत करीब 43 करोड़ 15 लाख रुपये बताई जा रही है. इस मामले में कस्टम अधिकारियों का कहना है कि चारों यात्रियों ने NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन किया है. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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गांजा, विदेशी सिगरेट, पैकिंग मटेरियल

इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पकड़े गए चारों आरोपियों को 7 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 1 बजे अलग-अलग समय पर NDPS एक्ट की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार किया गया. वहीं, गांजा, विदेशी सिगरेट, पैकिंग मटेरियल और तस्करी में इस्तेमाल किया गया सामान धारा 43(a) के तहत जब्त कर लिया गया है.

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फिलहाल, इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है और कस्टम विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था और इसका लिंक कहां-कहां तक फैला है.

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