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This Article is From Jul 31, 2023

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस बिल में किए गए ये अहम बदलाव

Delhi Ordinance Bill : केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में दिल्ली विधानसभा को 'राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग' से संबंधित कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस बिल में किए गए ये अहम बदलाव
Delhi ordinance Bill : दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ हैं.
नई दिल्ली:

Delhi Ordinance Bill : आज यानी सोमवार को दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस से जुड़े विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रमुख बदलावों के साथ लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है. आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है. सूत्रों ने कहा कि इसे सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया. 

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इस अध्यादेश में केंद्र की ओर से 19 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया गया था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सर्विस से जुड़े मामलों में केंद्र नहीं बल्कि दिल्ली सरकार नियंत्रण रखता है.

केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में दिल्ली विधानसभा को 'राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग' से संबंधित कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. केंद्र सरकार के विधेयक में अध्यादेश के उस हिस्से को हटा दिया गया है.

इस विधेयक में एक नए प्रावधान में कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड और आयोगों में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नामों के एक पैनल के आधार पर नियुक्तियां करेंगे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे.
 

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