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This Article is From Mar 17, 2022

हिजाब विवाद: HC के फैसले के विरोध में आज कर्नाटक में बंद, जानें क्‍यों नाराज हैं लोग

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आए फैसले पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. इस फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक के कई शहरों में बाजारों को बंद रखा गया है और शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है.

हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है: हाईकोर्ट

नई दिल्ली:

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आए फैसले पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. इस फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक के कई शहरों में बाजारों को बंद रखा गया है और शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है. दरअसल कर्नाटक हाइकोर्ट के हिजाब विवाद पर आए फैसले के बाद अमीर ए शरिया की ओर से आज बंद का एलान किया है. जिसका असर राज्य के अलग-अलग हिस्‍सों में दिखा रहा है और कई बड़े बाजारों को बंद रखा गया है. बेंगलुरु के शिवाजी नगर में विभिन्‍न व्‍यापारिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है. 

रसेल मार्केट, शिवाजीनगर के महासचिव ने NDTV से बात करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. महासचिव चौधरी ने बाजार बंद करने पर हो रहे नुकसान पर कहा, नुकसान की बात नहीं है, दिल को नुकसान हो रहा है... कोर्ट के फैसले से नाराज हैं. बच्चों का क्या कसूर हैं. हमने शांतिपूर्वक बंद किया है. जो कि आज पूरे दिन के लिए है. लेकिन ऐसे ही नाइंसाफी होती रही और इंसाफ नहीं मिला तो हम बंद जारी रखेंगे. 

क्या था कोर्ट का फैसला

हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते. यूनिफॉर्म मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी थी.

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी. इसके खिलाफ कर्नाटक के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. बाद में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. जहां कोर्ट ने 10 फरवरी को शैक्षणिक संस्थानों में सभी तरह के धार्मिक वेशभूषा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं और शिक्षिकाओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था..वहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है.

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