- कर्नाटक HC ने सार्वजनिक जगहों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्व अनुमति वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाई.
- यह आदेश आरएसएस समेत अन्य संगठनों द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था.
- याचिका हुबली की पुनश्चित सेवा संस्था द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आदेश को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था.
आरएसएस को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है. अदालत ने अब आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी किए हैं. हुबली स्थित पुनश्चित सेवा संस्था ने इसे लेकर याचिका दायर की थी.
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