बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुंबई में निर्माण पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी. निर्माण कार्य का मलबा ले जाने वाले ट्रकों पर 19 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यानि निर्माण सामग्री लाने की अनुमति है, लेकिन मलबा परिवहन पर 19 नवंबर तक पूरी रोक रहेगी.
वहीं मुंबई समेत आसपास के इलाकों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है. अब रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. इसके पहले अनुमति शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक थी.
नगर पालिका ने इस संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.
अदालत ने कहा कि इस संबंध में एमएमआर क्षेत्र की अन्य नगर पालिकाओं को भी अपना डेटा अपडेट करना चाहिए. प्रशासन को मुंबई में AQI संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सुमोटो याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
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