नई दिल्ली:
नोएडा- दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी टोल को गैरकानूनी बताने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 15 जुलाई को हाइकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
याचिका में कहा गया है कि डीएनडी से टोल टैक्स बिना किसी अधिकार के वसूला जा रहा है और टोल को अब रद्द कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले टोल कंपनी पर आरोप लगते रहे हैं कि टोल फ्री करने को लेकर उसकी नियत साफ नहीं हैं। साथ ही नोएडा अथॉरिटी की गतिविधियां कंपनी को लाभ पहुंचाने की रही है। DND को टोल फ्री करने को लेकर प्रदर्शन भी होते रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि डीएनडी से टोल टैक्स बिना किसी अधिकार के वसूला जा रहा है और टोल को अब रद्द कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले टोल कंपनी पर आरोप लगते रहे हैं कि टोल फ्री करने को लेकर उसकी नियत साफ नहीं हैं। साथ ही नोएडा अथॉरिटी की गतिविधियां कंपनी को लाभ पहुंचाने की रही है। DND को टोल फ्री करने को लेकर प्रदर्शन भी होते रहे हैं।
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