दिल्ली-NCR की खराब हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहेगी. कोर्ट देश भर में प्रदूषण की स्थिति और अपनाए जाने वाले उपायों को लेकर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
SC ने सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर देश के दूसरे प्रदूषित शहरों में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था की जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसलिए कोर्ट की चिंता सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही है.
सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे से निपटान को लेकर जरूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में चीफ सेकेट्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा. कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक चीफ सेकेट्री 11 नवंबर के हमारे आदेश पर अमल को लेकर हलफनामा दायर नहीं करते है तो हम अवमानना की कार्यवाही भी शुरु करेंगे.
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