नूंह के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य है. भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है. हमें इस समस्या का हल निकालना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें. नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मिलना चाहिए.
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम पुलिस महानिदेशक (DGP) से कहेंगे कि वे एक कमेटी का गठन करें, जो अलग-अलग इलाकों के SHO से प्राप्त हेट स्पीच की शिकायतों पर गौर करके उनके कंटेंट की जांच करें और सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करें.
इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
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