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This Article is From Nov 05, 2023

हरियाणा : 60 से अधिक छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्राचार्य गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए गठित एसआईटी पिछले तीन दिनों से संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. पुलिस के मुताबिक, एसआईटी ने हरियााणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की थी. 

हरियाणा : 60 से अधिक छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्राचार्य गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी प्राचार्य करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. (प्रतीकात्‍मक)
  • पुलिस ने आरोपी प्राचार्य करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है
  • आरोपी को रविवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा
  • 60 से अधिक छात्राओं ने प्राचार्य पर अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए थे
जींद :

हरियाणा (Haryana) के जींद में एक सरकारी स्कूल में 60 से अधिक छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी प्राचार्य को पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.  पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जींद के पुलिस उपाधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि आरोपी प्राचार्य करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे रविवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा हालांकि उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया है. 

जींद जिले के उचाना इलाके के एक सरकारी स्कूल में 60 से अधिक छात्राओं ने प्राचार्य पर अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए थे. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए गठित एसआईटी पिछले तीन दिनों से संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. 

पुलिस के मुताबिक, एसआईटी ने हरियााणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की थी. 

मामले के संबंध में छात्राओं ने बृहस्पतिवार को पंचकूला में महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे, जिसके बाद महिला आयोग ने पुलिस को 24 घंटे में प्राचार्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था. 

महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने प्राचार्य की गिरफ्तारी में नाकाम रहने पर पुलिस को सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी थी. 

महिला आयोग की अध्यक्ष भाटिया ने बताया था कि छात्राओं ने अपने बयान में प्राचार्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए जबकि कुछ ने कहा कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन उन्होंने इस बारे में सुना है. उन्होंने कहा कि कुछ छात्राओं ने सुबूत भी पेश किए. 

उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में सख्त है और छात्राओं को न्याय दिलाया जाएगा. 

पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 ए (यौन उत्पीड़न), 341 (गलत तरीके से बंधक बनाना), तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया था. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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