दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Delhi AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है.
नई दिल्ली:
- किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी. अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है, तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा. सिर्फ कुछ कैटेगरी के प्रोजेक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा.
- GRAP-3 के लागू होने के बाद आप निजी निर्माण नहीं करा सकेंगे. दीवारों पर रंगाई-पुताई का काम भी नहीं हो पाएगा.
- हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर इस दौरान पूरी तरह से रोक लगी रहेगी.
- स्टेज-3 और स्टेज-4 वाले पेट्रोल वाहनों और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी.
- 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट, थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.
- होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन रहेगा.
- दिल्ली-एनसीआर में सभी माइनिंग और उससे जुड़ी एक्टिविटी पर रोक रहेगी.
- इस दौरान रेलवे सर्विस/रेलवे स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल सर्विस और मेट्रो स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी.
- सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर प्लांट, पाइपलाइन जैसी पब्लिक प्रोजेक्ट भी पहले की तरह चलते रहेंगे.
- प्लंबर, बढ़ई का काम, बिजली सबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी. सफाई से जुड़े प्रोजक्ट भी होते रहेंगे.
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