विज्ञापन
This Article is From Sep 28, 2019

PAN Card को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक का है वक्त

पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया.

Also Read in
PAN Card को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक का है वक्त
प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली :

पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है. यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है. आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है. 

आधार से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुद-ब-खुद मिल जाएगा PAN नंबर

पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PAN Card, PAN Aadhaar Link, Pan Aadhaar Linking, Pan Aadhaar Linking Deadline
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com