प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने साल 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है. नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना 'स्पर्धा-रोधी व्यवहार' के मामले में किया गया है. गूगल को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है.
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वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का विरला मामला है. आरोप है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया. सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है.
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आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) की शिकायत पर आया है.
(इनपुट : भाषा)
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वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का विरला मामला है. आरोप है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया. सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है.
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आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) की शिकायत पर आया है.
(इनपुट : भाषा)
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