उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी चार किसान जेल से रिहा

अदालत से रिहाई के आदेश के बाद तीन आरोपियों गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी चार किसान जेल से रिहा

प्रतीकात्मक तस्वीर

लखीमपुर खीरी:

लखीमपुर खीरी जिले में तीन अक्टूबर 2021 को हुई तिकुनिया हिंसा मामले में आरोपी तीन किसानों को जिला जेल से बुधवार शाम और एक अन्य आरोपी किसान को मंगलवार को रिहा कर दिया गया. जिला जेल के एक अधिकारी ने बुधवार शाम इसकी पुष्टि की.

खीरी जिला जेल के जेलर पंकज सिंह ने बताया कि सक्षम अदालत से रिहाई के आदेश के बाद तीन आरोपियों गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि विचित्र सिंह को मंगलवार शाम को रिहा कर दिया गया था.

इस बीच, भारतीय किसान यूनियन- टिकैत (भाकियू-टिकैत) की जिला इकाई के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने अन्य नेताओं और चारों किसानों के परिवार के सदस्यों के साथ जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और चारों किसानों को जेल से रिहा होने पर बधाई दी.

ये चारों किसान तिकुनिया में हुई हिंसा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की हत्या के संदर्भ में आरोपी बनाए गए थे. उन्हें उसी महीने गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में थे.

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उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 25 जनवरी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और जेल से छूटने के एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का स्वत: प्रयोग किया और चार आरोपियों - गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. इन आरोपियों को एक अलग प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.