राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले के तीन दोषी बुधवार को श्रीलंका लौट गए. तीनों दोषी मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के नागरिक हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister) की हत्या के मामले में तीन दशकों तक जेल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो वर्ष पहले उन्हें रिहा कर दिया था. अधिकारियों के मुताबिक, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के एक विमान से बुधवार को कोलंबो के लिए रवाना हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का दिया था आदेश
तमिलनाडु सरकार ने पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया था कि श्रीलंकाई उच्चायोग ने मुरुगन और अन्य को यात्रा दस्तावेज जारी कर दिये हैं और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा निर्वासन आदेश जारी करने के बाद वे (सभी दोषी) घर वापस जा सकते हैं. मुरुगन ने अदालत में याचिका दायर कर संबंधित अधिकारियों को उन्हें एक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड के मामले में नवंबर 2022 को सात दोषियों को रिहा किया था, जिसमें ये तीनों श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में रहते हुए दोषियों ने "संतोषजनक व्यवहार" दिखाया है साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी उनकी रिहाई की अपील की गयी है.
एक दोषी की हाल ही में हुई थी मौत
दंपति का मकसद अपनी बेटी से मिलना है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रही है. मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक संथन की हाल ही में यहां मौत हो गई थी. इस मामले में जिन अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया और रिहा किया गया वे सभी भारतीय हैं. रिहा किये गये दोषियों में पेरारिवलन, रविचंद्रन और नलिनी शामिल हैं. सभी सातों दोषियों ने 30 वर्षों से अधिक समय जेल में बिताया था.
नलिनी ने घर वापस जाने से पहले बुधवार को एयरपोर्ट पर मुरुगन और अन्य लोगों से मुलाकात की. राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबुदूर के पास प्रतिबंधित लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी थी. इस मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से नलिनी समेत चार को मौत की सजा दी गई थी लेकिन बाद में इसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया.
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