- दिल्ली के प्रमुख कोचिंग हब में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और फायर सेफ्टी के अभाव की समस्याएं बरकरार हैं
- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स के तहत सुरक्षा उपकरणों और निकासी मार्गों की जांच और पालन में कमी मिली
- दिल्ली फायर सर्विस ने कई संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं और माता-पिता को सुरक्षा जांच करने की सलाह दी है
लखनऊ के घनी आबादी वाले अलीगंज की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं. एक स्टडी सेंटर में आग लग जाती है. अफरा-तफरी मच जाती है और छात्र बाहर निकलने के लिए ऊपर से छलांग तक लगा देते हैं. जब तक धुआं छंटता है, 15 युवा जानें जा चुकी होती हैं. इस त्रासदी ने एक बार फिर उस सवाल को खड़ा कर दिया है जो शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हर बड़ी दुर्घटना के बाद उठता है: क्या कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्टडी हब सुरक्षित रूप से चल रहे हैं, या वे सबके सामने होते हुए भी दुर्घटनाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं?
NDTV की पड़ताल में क्या मिला
- हर साल, हजारों छात्र UPSC और NEET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का सपना लेकर दिल्ली आते हैं. इनमें से कई छात्र भीड़-भाड़ वाली कॉमर्शियल बिल्डिंग में बने कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी में घंटों बिताते हैं.
- पड़ताल में कई ऐसे इंस्टिट्यूट मिले जो ऊपरी मंजिलों पर चल रहे थे और वहां पहुंचने के लिए सिर्फ तंग सीढ़ियां थीं, जो आने-जाने का एकमात्र रास्ता थीं. कई बिल्डिंग में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था. भीड़-भाड़ वाले रास्तों के ऊपर बिजली के खुले तार लटक रहे थे, जबकि एयर-कंडीशनिंग यूनिट, पार्टिशन और बंद स्टडी केबिन की वजह से अंदर आग लगने का खतरा दिख रहा था.
- एक कोचिंग सेंटर में बालकनियों को लोहे की ग्रिल से ढका गया था और बाहर निकलने के रास्ते सीमित लग रहे थे. दूसरे सेंटर में बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम से अंदर आने और बाहर जाने पर कंट्रोल किया जाता था. एक लाइब्रेरी चलाने वाले ने माना कि उनके पास फायर NOC नहीं है और दावा किया कि इलाके में ऐसे कई और सेंटर भी इसी तरह की स्थितियों में चल रहे हैं.
- रोजाना घंटों तक छोटे कमरों में भरे रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आग लगने जैसी इमरजेंसी की स्थिति में यहां से बचने की गुंजाइश बेहद कम होगी. जिंदगी और मौत का फर्क कुछ सेकंड, सही तरह से काम करने वाले एग्जिट या लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी चौड़ी सीढ़ियों से तय हो सकता है.

रियलिटी चेक में कोचिंग सेंटर में ऐसी या इससे भी संकरी सीढ़ियां मिलीं.
नियम हैं पर क्या जांच होती है?
कागजों पर, भारत में बिल्डिंग सेफ्टी के नियम मौजूद हैं. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स (NBCS) 2026 में बिल्डिंग की ऊंचाई और फ्लोर एरिया के आधार पर आग बुझाने से जुड़ी जरूरतों के बारे में बताया गया है. बड़ी एजुकेशनल बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, वेट राइजर, हाइड्रेंट, अलार्म सिस्टम, पब्लिक-एड्रेस सिस्टम और कुछ मामलों में ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर लगाने की उम्मीद की जाती है.
फिर भी, अक्सर चुनौती नियम बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने में होती है.
छोटी शिक्षण इमारतों को 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (खुद से सर्टिफिकेट देने) के तरीके से मंजूरी दे दिए जाते हैं. कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी ऐसी मिली-जुली कॉमर्शियल इमारतों में चल रहे हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में छात्रों के हिसाब से नहीं बनाया गया था. तो सवाल उठता है कि इनके सुरक्षा ऑडिट कितनी बार होते हैं, क्या आग बुझाने के उपकरण काम कर रहे हैं, और क्या आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के प्लान की कभी जांच की जाती है.
नये मानकों से एक्सपर्ट भी चिंता में
2026 में 'नेशनल बिल्डिंग कोड' की जगह 'नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स' (राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक) लागू होने के बाद से इस पर बहस और तेज हो गई है. यह नया ढांचा राज्यों और स्थानीय निकायों को भवन निर्माण नियमों और आग से सुरक्षा के नियमों के पालन के मामले में अधिक अधिकार देता है. इसके समर्थकों का तर्क है कि जमीन और अग्निशमन सेवाएं राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और स्थानीय निकायों को काम करने में लचीलेपन की जरूरत होती है. हालांकि, आलोचकों को डर है कि इस बदलाव से देश भर में मानकों में असमानता आ सकती है.
आग से सुरक्षा के विशेषज्ञों ने उन प्रावधानों पर चिंता जताई है जिन्हें खबरों के अनुसार अनिवार्य नियमों से बदलकर केवल सलाहकारी दिशानिर्देशों में बदल दिया गया है. कुछ लोग सख्त नियमों के पालन के लिए ऊंचाई की सीमा में किए गए बदलावों की ओर भी इशारा करते हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण करने से नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करना मुश्किल हो सकता है.
यह चिंता उन कोचिंग हब में और भी अहम हो जाती है जहां हजारों छात्र रोजाना भीड़-भाड़ वाली इमारतों में इकट्ठा होते हैं.
क्योंकि हर आपदा एक जैसे ही पैटर्न से आती है: चेतावनी को नजरअंदाज करना, कमियों का फायदा उठाना, निरीक्षण न करना और लोगों की जान जाना. असली परीक्षा यह है कि क्या अधिकारी, इमारत के मालिक और रेगुलेटर इस सिलसिले को तब तक तोड़ सकते हैं, जब तक कि कोई अगली इमरजेंसी किसी और क्लासरूम को क्राइम सीन में न बदल दे.
NDTV से बात करते हुए दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजिंदर अटकल ने कहा, "राजधानी में कई संस्थान बिना फायर NOC के चल रहे हैं. दिल्ली फायर सर्विस ने कई संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. हम माता-पिता से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल उन्हीं संस्थानों में कराएं जो सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. माता-पिता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और शिक्षण संस्थानों के पास जरूरी फायर क्लीयरेंस और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं."
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