लखनऊ अग्निकांड बुलडोजर एक्शन: लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब उस इमारत पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने सुनवाई के बाद भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. जांच में पाया गया कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया था और कई जरूरी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी.
जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं
एलडीए की जांच में खुलासा हुआ कि इमारत में कई निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ किए गए थे. भवन का स्वरूप स्वीकृत नक्शे से अलग पाया गया. इसके अलावा विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में भी कई गंभीर खामियां सामने आईं. जांच में पता चला कि जहां फायर एग्जिट होना चाहिए था वहां लिफ्ट बना दी गई थी. इमारत में निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली लोड का इस्तेमाल भी किया जा रहा था. इन खामियों ने हादसे के दौरान हालात को और भयावह बना दिया.
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मालिक को 15 दिन का समय
एलडीए के आदेश के अनुसार भवन स्वामी को खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. प्राधिकरण का कहना है कि नियमावली के तहत यह अवसर देना जरूरी है. यदि तय समय के भीतर मालिक भवन नहीं गिराता है तो एलडीए खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी भवन स्वामी से वसूला जाएगा.
पहले हुआ था दर्दनाक अग्निकांड
22 जून को अलीगंज स्थित इस तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी. उस समय भवन में संचालित कोचिंग सेंटर में छात्र पढ़ाई कर रहे थे. आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में धुआं और लपटें पूरी इमारत में फैल गई थीं. सीढ़ियां आग की चपेट में आ गई थीं, जिससे कई लोग अंदर फंस गए थे. जिसमें 15 बच्चों की मौत हो गई थी.
हालात इतने भयावह हो गए थे कि कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी थी. दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया था. फायरमैन ने दीवार तोड़कर 20 से अधिक छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला था. घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और अब उसी इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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