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This Article is From Jul 29, 2022

एनएसई फोन टैपिंग मामला में दिल्ली की अदालत ने पूर्व सीपी संजय पांडेय की हिरासत बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग (Phone Tapping) और जासूसी से संबंधित धनशोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की हिरासत शुक्रवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी.

एनएसई फोन टैपिंग मामला में दिल्ली की अदालत ने पूर्व सीपी संजय पांडेय की हिरासत बढ़ाई
धनशोधन मामले में पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की हिरासत शुक्रवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग (Phone Tapping) और जासूसी से संबंधित धनशोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की हिरासत शुक्रवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर आदेश पारित किया. आरोपी को नौ दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जांच तथा न्याय के हित में आरोपी संजय पांडे की पुलिस हिरासत दो अगस्त तक बढ़ाई जाती है.''

एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा ने कहा कि धनशोधन के पूरे मामले को समझने और धनशोधन के अपराध में मदद करने वाले कई अन्य व्यक्तियों की भूमिका को निर्धारित करने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है. इसके बाद अदालत ने ईडी को पांडे से और पूछताछ करने की अनुमति दी. आरोपी के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ईडी को पूछताछ के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है और आरोपी की पुलिस हिरासत को और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा. ईडी ने मामले में पांडे की पांच दिन की और हिरासत मांगी थी. जांच एजेंसी ने पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने इससे पहले एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) चित्रा रामकृष्णन को अदालत से अनुमति लेने के बाद 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था. न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर रामकृष्णन के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था. उन्हें पेश किए जाने के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी. बाद में, ईडी ने रामकृष्णन को सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तार किया और उन्हें फिर से अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए उन्हें नौ दिन तक हिरासत में सौंपे जाने का अनुरोध किया.

हालांकि, अदालत ने ईडी को उन्हें चार दिन की हिरासत में दिया. सीबीआई (CBI) ने रामकृष्णन को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.




 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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