निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों को मतदाता सूची अपडेट करने का निर्देश दिया

EC ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले योग्यता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए.

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों को मतदाता सूची अपडेट करने का निर्देश दिया

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर इन राज्यों को दिया आदेश

नई दिल्ली:

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए नए सिरे से विशेष संक्षिप्त समीक्षा करने को कहा है. आयोग ने 24 मई को पांचों मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को लिखे अपने पत्र में कहा कि इन राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ईसी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले योग्यता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए.

पत्र में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2023 को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले अधिक से अधिक योग्य नागरिकों के पंजीकरण और मतदाता सूची में सुधार के उद्देश्य से आयोग ने आपके राज्य में 1 अक्टूबर, 2023 को योग्यता तिथि मानते हुए फोटो मतदाता सूची का दूसरा विशेष सारांश पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है.

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हाल तक, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के लिए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण कराने के लिए 1 जनवरी ही एकमात्र योग्यता तिथि थी. लेकिन चुनाव कानून में बदलाव के बाद 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के रूप में अब चार तिथियां हैं.