
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कर्वी घोटाला समेत तीन अन्य मामलों में कुर्क की कार्रवाई की. इस दौरान 116 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया. मिली जानकारी अनुसार ईडी ने कार्वी घोटाले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. जबकि, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी भाबेन मैत्रा, बिपरा चरण महाराणा, सदानंद नायक, जीसूदन खोसला, जयराम गरदा जगन्नाथ आपात और स्वर्गीय उरधाबा खोसला के कुल 2,39,38,681 रुपये की चल और अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से कुर्क किया है.
इधर, कटक के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिसवाल और मेसर्स मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधितधन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पोंजी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से 3,92,20,000 रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है.
बता दें कि कर्वी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान की और फिर पीएमएलए, 2002 के तहत 110 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन, भवन, शेयर होल्डिंग, नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण के रूप में अस्थायी रूप से संपत्तियां कुर्क की हैं. साथ ही मेसर्स कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) और इसके अध्यक्ष कोमांदूर पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की.
ईडी ने पहले इसी मामले में 1984.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी हरि कृष्ण को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, वर्तमान में वो जमानत पर हैं.
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